जोन्हा फॉल सड़क निर्माण मामला, हाईकोर्ट ने NOC के लिए राज्य सरकार को दिया दो सप्ताह का समय

Archana Ekka
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Jonha Falls Road Construction Case: जोन्हा फॉल (गौतमधारा) के आसपास सड़क निर्माण और सुधार कार्य को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय (Jharkhand High Court) में सुनवाई हुई।

मुख्य न्यायाधीश एम. एस. सोनक और न्यायाधीश राजेश शंकर की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह पर्यावरण विभाग और रेलवे से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करे। अदालत ने इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दो सप्ताह का समय निर्धारित किया है।

क्या है मामला

जनहित याचिका में कहा गया है कि Jonha Falls क्षेत्र में सड़क निर्माण और सुधार कार्य को लेकर आवश्यक अनुमति और पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी की जानी है।

राज्य सरकार की ओर से दायर हलफनामे में बताया गया कि एनएच-220 सहित आसपास की सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और अब क्षेत्र के समग्र विकास की दिशा में आगे की प्रक्रिया शुरू की जानी है।

अगली सुनवाई 20 मार्च को

अदालत ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी। उस दिन संबंधित विभागों से प्राप्त NOC और प्रस्तावित विकास योजना पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।

गौरतलब है कि जोन्हा फॉल झारखंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, जहां हर वर्ष बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। सड़क सुविधा में सुधार से पर्यटन और स्थानीय विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जिससे लोगों की परेशानी खत्म होगी और उन्हें सुबोध प्राप्त होगी ।

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