जेपीएससी नियुक्ति घोटाला: पूर्व अध्यक्ष एल. खियांग्ते को नहीं मिली राहत, जमानत याचिका खारिज

जेपीएससी परीक्षा अनियमितता मामले में पूर्व अध्यक्ष एल. खियांग्ते को रांची की सीआईडी विशेष अदालत से राहत नहीं मिली। अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।

Razi Ahmad
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रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की परीक्षा में कथित अनियमितता से जुड़े मामले में आयोग के पूर्व अध्यक्ष एल. खियांग्ते को अदालत से राहत नहीं मिली है। रांची की सीआइडी की विशेष अदालत ने शनिवार को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।

जमानत पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने खियांग्ते के खिलाफ ठोस साक्ष्य नहीं होने का तर्क दिया था। वहीं, सीआइडी ने मामले की गंभीरता और जांच से जुड़े दस्तावेजों का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया।

अदालत के फैसले के बाद फिलहाल खियांग्ते की न्यायिक हिरासत जारी रहेगी। मामले की जांच अभी जारी है। सीआईडी ने परीक्षा में अनियमितता को लेकर कांड संख्या 16/2026 दर्ज किया है। इसी मामले की जांच के दौरान एजेंसी ने एल खियांग्ते को गिरफ्तार किया था।

रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ भी गई थी। उसके बाद से वो जेल में बंद है। इस केस में अब तक 20 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले में किंगपिन अभय तिवारी की ओर से स्वीकारोक्ति बयान में सीआईडी को कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई है।

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रजी अहमद एक उभरते हुए कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग दो वर्षों का अनुभव है। उन्होंने न्यूज़ अरोमा में काम करते हुए विभिन्न विषयों पर लेखन किया और अपनी लेखन शैली को मजबूत बनाया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कंटेंट राइटिंग, न्यूज़ लेखन और मीडिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं में अच्छा अनुभव हासिल किया। वह लगातार सीखते हुए अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं।