रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की परीक्षा में कथित अनियमितता से जुड़े मामले में आयोग के पूर्व अध्यक्ष एल. खियांग्ते को अदालत से राहत नहीं मिली है। रांची की सीआइडी की विशेष अदालत ने शनिवार को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।

जमानत पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने खियांग्ते के खिलाफ ठोस साक्ष्य नहीं होने का तर्क दिया था। वहीं, सीआइडी ने मामले की गंभीरता और जांच से जुड़े दस्तावेजों का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया।
अदालत के फैसले के बाद फिलहाल खियांग्ते की न्यायिक हिरासत जारी रहेगी। मामले की जांच अभी जारी है। सीआईडी ने परीक्षा में अनियमितता को लेकर कांड संख्या 16/2026 दर्ज किया है। इसी मामले की जांच के दौरान एजेंसी ने एल खियांग्ते को गिरफ्तार किया था।
रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ भी गई थी। उसके बाद से वो जेल में बंद है। इस केस में अब तक 20 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले में किंगपिन अभय तिवारी की ओर से स्वीकारोक्ति बयान में सीआईडी को कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई है।


