Latest NewsUncategorizedके कविता को नहीं मिली राहत, न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ी

के कविता को नहीं मिली राहत, न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ी

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K.Kavita: दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले (Delhi Excise Policy Matters) में भारत राष्ट्र समिति (BRS) नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी।

Rouse Avenue Court ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर छठे पूरक आरोप पत्र पर विचार पर सुनवाई टाल दी।

तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी कविता, आप गोवा अभियान (Chariot Productions Media Pvt Ltd) को संभालने वाली कंपनी के तीन कर्मचारी दामोदर शर्मा, प्रिंस कुमार और चनप्रीत सिंह और इंडिया अहेड समाचार चैनल के पूर्व कर्मचारी अरविंद सिंह ने नवीनतम आरोप पत्र में आरोपी के रूप में नामित किया गया है।

केंद्रीय एजेंसी ने आरोप लगाया है कि कविता South Group की एक प्रमुख सदस्य थी, जिसने दिल्ली में शराब लाइसेंस के एक बड़े हिस्से के बदले में आम आदमी पार्टी (आप) को 100 करोड़ की रिश्वत दी थी। अब 2021-22 के लिए दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति खत्म कर दी गई है।

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