झारखंड

पलामू में हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

मेदिनीनगर: जिला व्यवहार न्यायालय के षष्टम जिला अपर सत्र न्यायाधीश अमरेश कुमार की अदालत ने शनिवार को हत्या के एक मामले (Murder Case) में तीन दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

इस मामले में चंद्रमा सिंह ने रहला थाना में 22 सितंबर, 2013 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 21 सितंबर, 2013 की रात 8:30 बजे चन्द्रमा सिंह (Chandrma Singh) घर के दरवाजे पर थे।

सुनील सिंह को पकड़ने की कोशिश की तो उसे भी गोली लग गई

इस बीच जानकारी मिली कि कधवन स्टैंड स्थित फूड जंक्शन होटल (Food Junction Hotel) के समीप उनके पुत्र अजीत सिंह के साथ सुनील कुमार सिंह की नोक-झोंक हो रही है। जानकारी के बाद उनका दूसरा पुत्र नरेंद्र कुमार अपने भाई के साथ वहां पहुंचा।

इसी दौरान सुनील कुमार सिंह (Sunil Kumar Singh) ने उनके पुत्र अजीत सिंह को पिस्तौल से गोली मारकर घायल कर दिया। उनके दूसरे पुत्र नरेंद्र सिंह ने सुनील सिंह को पकड़ने की कोशिश की तो उसे भी गोली लग गई।

नरेंद्र सिंह को रांची रेफर कर दिया गया

दोनों का इलाज सदर अस्पताल (Sadar Hospital) मेदिनीनगर में चला, जहां इलाज के दौरान अजीत सिंह की मौत हो गई जबकि नरेंद्र सिंह को रांची रेफर कर दिया गया।

चंद्रमा सिंह ने पुत्र की हत्या के मामले (Chandrama Singh’s son’s Murder Case) में आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले में अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए रेहला थाना के कधवन निवासी सुनील कुमार सिंह, चंदा देवी और अनिता देवी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार व 25-25 हजार रुपये अलग-अलग धाराओं में अर्थदंड भी लगाया है।

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