HomeझारखंडLockdown Jharkhand : 16 मई से ई-पास अनिवार्य, लेकिन सभी को नहीं...

Lockdown Jharkhand : 16 मई से ई-पास अनिवार्य, लेकिन सभी को नहीं मिलेगा ई-पास ; जानें वो 7 काम जिसके लिए ही जारी होगा पास

spot_img
spot_img
spot_img

रांची: झारखंड में सरकार ने लाॅकडाउन (स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह) 27 मई की सुबह छह तक बढ़ा दिया है।

साथ ही कई नई पाबंदियां भी लगाई हैं, जो 16 मई की सुबह छह बजे से प्रभावी होंगी। वहीं पहले से लगाए गए प्रतिबंध जारी रहेंगे।

नई पाबंदियाें के तहत शहर में अब बिना ई-पास के निजी वाहनों से निकलने पर रोक लगा दी गई है।

दूसरे राज्यों के साथ-साथ राज्य के अंदर भी बसों के परिचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

शादी अब केवल घर या कोर्ट में होगी। न बाजा बजेगा और न ही बारात निकलेगी। घर या कोर्ट में होने वाली शादी में दूल्हा-दुल्हन समेत अधिकतम 11 लोग ही शामिल हो सकेंगे।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक के बाद विभाग ने देर रात लॉकडाउन संबंधी गाइडलाइन जारी कर दी।

लॉकडाउन को लेकर पहले लिए गए फैसले यथावत लागू रहेंगे।

इसके तहत आवश्यक वस्तुओं की दुकान और प्रतिष्ठान दिन के दो बजे तक ही खुले रहेंगे।

दिन के तीन बजे के बाद लोगों का बेवजह घर से निकलने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, मॉल, दुकान, पार्क से लेकर अन्य संस्थाएं भी बंद रहेंगी।

ई-पास अनिवार्य

कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने 16 मई से सख्ती बढ़ाई है।

इस पाबंदियों के तहत निजी वाहन परिचालन के लिए ई-पास अनिवार्य किया गया है।

ई-पास के लिए सरकार द्वारा epassjharkhand.nic.in वेबसाइट पर जाकर लॉग इन करके लोग सरकार द्वारा अनुमत कामों के लिए ई-पास ले सकते हैं। यह ई-पास केवल सात कामों के लिए ही जारी किया जाएगा।

  • इसमें एग्रीकल्चर
  • हेल्थ केयर
  • फूड व ग्रोसरी
  • कंस्ट्रक्शन
  • मैन्युफैकचरिंग
  • शादी व श्राद्ध कार्यक्रम के लिए ही जारी किया जाएगा

बगैर ई-पास के निजी वाहनों के चलने पर पूर्ण प्रतिबंध

  • बगैर ई-पास के निजी वाहनों के चलने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। रेल या हवाई जहाज पकड़ने के लिए अगर कोई निजी वाहन से जाता है तो उसे टिकट और वैध परिचय पत्र दिखाना अनिवार्य होगा।
  • ई-पास को ईपासझारखंड डॉट निक से डाउन लोड किया जा सकता है।
  • स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं और अंतिम यात्रा के लिए ई-पास की जरूरत नहीं होगी।
  • जिला प्रशासन द्वारा उपयोग की जानेवाली बसों को छोड़ राज्य के अंदर या राज्य के बाहर बसों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा।
  • व्यावसायिक उपयोग के लिए निबंधित टैक्सी, टेंपो का परिचालन जारी रहेगा, इसके लिए ई-पास नहीं मांगा जाएगा।
  • राज्य के अंदर निजी वाहन से चलने के लिए ई-पास की जरूरत होगी, पर राज्य के बाहर जाने के लिए ई-पास जरूरी नहीं होगा।
  • केंद्र, राज्य या दूसरे राज्य सरकार के वाहनों के आवागमन के लिए ई-पास की जरूरत नहीं होगी।
  • झारखंड की सीमा से गुजरनेवाले दूसरे राज्यों के वाहनों को ई-पास की जरूरत नहीं होगी।
  • जिला प्रशासन सीमा पर चेकिंग की व्यवस्था करेगा, एसपी पुलिस जवानों की प्रतिनियुक्ति करेंगे।

नई पाबंदियां… 

शादी अब घर या कोर्ट में होंगी, बाजा-बारात नहीं, दूल्हा-दुल्हन समेत 11 लोग शामिल होंगे

शादी अब केवल घर या कोर्ट में ही होगी। लड़का-लड़की समेत अधिकतम 11 लोग ही शामिल होंगे। न बारात निकलेगी और न ही कोई बाजा बजेगा।

न डीजे बजेगा और न पटाखे छोड़ सकेंगे। शादी की तिथि से तीन दिन पहले निकटतम थाने को सूचना देना अनिवार्य होगा।

वहीं गाइडलाइन में यह स्पष्ट किया गया है कि 16 मई की सुबह छह बजे तक पूर्व की गाइडलाइन के अनुसार मैरेज हॉल या घर में जो शादियां होनी हैं, वो होंगी। उनमें 50 लोग शामिल हो सकेंगे।

अंतिम संस्कार में अब 30 नहीं, 20 लोग ही शामिल होंगे

अंतिम संस्कार के लिए भी नया आदेश जारी किया गया है। अब 20 लोग ही इसमें शामिल होंगे।

अंतिम संस्कार में जाने के लिए ई-पास की जरूरत नहीं होगी। पहले 30 लोगों को शामिल होने की अनुमति थी।

ये बंद ही रहेंगे

  • कपड़ा, जूता-चप्पल, ज्वेलरी, इलेट्रॉनिक्स, किताब-कॉपी, स्टेशनरी,
  • कॉस्मेटिक की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी।
  • पांच से अधिक लोगों के एक साथ जुटने पर प्रतिबंध रहेगा।
  • धार्मिक संस्थान, पूजा स्थल खुले रहेंगे पर लोगों का प्रवेश वर्जित होगा, धार्मिक तथा अन्य सभी प्रकार के जुलूस प्रतिबंधित रहेंगे।
  • सभी शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, काॅलेज, आईटीआई, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, कोचिंग, ट्यूशन, ट्रेनिग इंस्टिट्यूशन्स बंद रहेंगे, डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी।
  • कोरोना कंट्रोल के लिए सरकार ने लगाईं कई नई पाबंदियां, 16 मई से लागू होंगी।

बाहर से आए लोग 7 दिन क्वारेंटाइन होंगे

बाहर से आनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को झारखंड के लिए रवाना होने से पहले झारखंड ट्रेवेल डॉट निक डॉट इन पर अपनी पूरी जानकारी देनी होगी।

राज्य के बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों को 7 दिनों का होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारेंटाइन में रहना अनिवार्य होगा।

यह एयरलाइंस के कर्मी, केंद्र सरकार के कर्मी पर लागू नहीं होगा, जो प्रतिदिन सरकारी काम से झारखंड आते हैं।

माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, औद्योगिक और एग्रीकल्चर से जुड़े कार्यों में शामिल लोगों पर भी यह लागू नहीं होगा।

वहीं जो झारखंड आने के बाद 72 घंटे के अंदर लौट जाएंगे, उन्हें क्वारेंटाइन नहीं होना पड़ेगा।

spot_img

Latest articles

जिला अदालत भवन निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त, मांगी पूरी रिपोर्ट

High Court Strict on Construction of District court Building : राज्य की जिला अदालतों...

पलामू में आधुनिक पुलिस व्यवस्था की ओर बड़ा कदम, बनेगा 6 मंजिला बहुउद्देश्यीय पुलिस भवन

Major step Towards Modern Policing in Palamu: पलामू जिले में पुलिस व्यवस्था को और...

स्मार्ट मीटर में बैलेंस नेगेटिव होते ही कट रही बिजली, रांची में हजारों कनेक्शन बंद

Electricity Department Tightens Rules : रांची में स्मार्ट मीटर वाले बिजली उपभोक्ताओं (Electricity Consumers)...

खबरें और भी हैं...