आय से अधिक संपत्ति मामले में मेकॉन के अधिकारी डीके सिंह को 2 साल की सजा

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Disproportionate Assets Cases: CBI के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने आय से अधिक सम्पति मामले में दोषी मेकॉन के अधिकारी DK Singh को दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

साथ ही दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस मामले में CBI की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रियांशु सिंह ने बहस की।

बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनिल सिंह कंठ (Anil Singh Kanth) ने बहस की। DK सिंह के खिलाफ CBI ने वर्ष 2008 में अपने पद का दुरुपयोग कर आय से अधिक सम्पति अर्जित करने का केस दर्ज किया था।

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