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निर्वाचन रद्द करने के मामले में मंत्री रामेश्वर उरांव ने झारखंड हाई कोर्ट से मांगा समय

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रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की Court में सोमवार को लोहरदगा विधायक रामेश्वर उरांव के निर्वाचन को चुनौती देने वाली सुखदेव भगत की चुनाव याचिका पर सुनवाई हुई।

इस मामले में उरांव के अधिवक्ता ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। Court ने उनकी मांग मानते हुए मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।

याचिका में सुखदेव भगत (Sukhdev Bhagat) ने कहा कि वर्ष 2019 में हुए विधानसभा चुनाव (Assembly Elections) के दौरान रामेश्वर उरांव ने नामांकन पत्र (Nomination Letter) में बताया था कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है, जबकि भगत का कहना है कि उरांव ने अपराधिक मामला की जानकारी छुपाई है।

MLA रामेश्वर उरांव के निर्वाचन को रद्द करने का आग्रह किया

भगत ने बताया कि रामेश्वर उरांव ने विधानसभा चुनाव के दौरान नामांकन पत्र में उनकी पुत्रवधू के केस का जिक्र नहीं किया है।

उनकी पुत्रवधू ने उरांव और उनके परिवार के खिलाफ एक आपराधिक केस दर्ज (Criminal Case Registere) कराया है। याचिकाकर्ता भगत ने MLA रामेश्वर उरांव के निर्वाचन को रद्द करने का आग्रह किया है।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में रामेश्वर उरांव ने इस मामले में Court को बताया था कि इस Case में उनका समझौता हो चुका है।

बताया गया है कि उनकी पुत्रवधू ने घरेलू हिंसा को लेकर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, Patna की अदालत में केस दर्ज किया है, जिसकी जानकारी रामेश्वर उरांव ने नामांकन पत्र में नहीं दी है।

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