Homeझारखंडझारखंड हाई कोर्ट में विधायक दीपिका पांडे को 13 दिसंबर को रखना...

झारखंड हाई कोर्ट में विधायक दीपिका पांडे को 13 दिसंबर को रखना है पक्ष

Published on

spot_img

रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में गुरुवार को विधानसभा में दलबदल मामले में सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखने के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी (Babulal Marandi) की याचिका पर सुनवाई हुई।

विधानसभा की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता संजय हेगड़े (Sanjay Hegde) ने सर्वोच्च न्यायालय के कई आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि दसवीं अनुसूची के तहत विधानसभा न्यायाधिकरण के फैसले के बाद ही मामले में चुनौती दी जा सकती है। उन्होंने अपनी बहस पूरी की।

प्रार्थी की ओर से पहले ही दलीलें पूरी की जा चुकी है

उल्लेखनीय है कि प्रार्थी की ओर से पहले ही दलीलें पूरी की जा चुकी है। अदालत के आदेश के बाद मामले में सूचक विधायक दीपिका पांडे (Deepika Pandey) को प्रतिवादी बनाया गया था।

विधायक दीपिका पांडे को 13 दिसंबर को पक्ष रखना है। तत्पश्चात प्रार्थी अगर जवाब देना चाहे, तो उसके लिए समय की मांग कर सकता है।

पूर्व मंत्री बाबूलाल मरांडी (Former Minister Babulal Marandi) ने विधानसभा स्पीकर पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुनवाई के दौरान बाबूलाल मरांडी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वीपी सिंह, अभय कुमार मिश्रा एवं विनोद कुमार साहू मौजूद रहे।

spot_img

Latest articles

ट्रंप बोले- भारत पर टैरिफ लगाना मुश्किल था ; भारत ने कहा- अपनी जरूरतें पहले

President Donald Trump: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक नीति ने दुनिया भर...

हजरत रिसालदार शाह बाबा के 218वें उर्स पर चादरपोशी, राज्यसभा सांसद डॉ. सरफराज ने दी मुबारकबाद

218th Annual Urs: राजधानी रांची के डोरंडा स्थित हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार शाह बाबा की...

खबरें और भी हैं...

ट्रंप बोले- भारत पर टैरिफ लगाना मुश्किल था ; भारत ने कहा- अपनी जरूरतें पहले

President Donald Trump: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक नीति ने दुनिया भर...