हाईप्रोफाइल मामले में विधायक नितेश राणे को नहीं मिली अग्रिम जमानत

News Aroma Media
2 Min Read
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

मुंबई: सिंधुदूर्ग जिले में सरपंच संतोष परब पर हुए हत्या के प्रयास मामले में गुरुवार को जिला सत्र न्यायालय ने विधायक नीतेश राणे की अग्रिम जमानत की याचिका ठुकरा दी।

इस मामले में सिंधुदूर्ग पुलिस आरोपित गोट्या सावंत व नीतेश राणे की सरगर्मी से तलाश कर रही है।

शिवसेना विधायक वैभव नाईक ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को कानून का सम्मान करते हुए नीतेश राणे को पुलिस के समक्ष पेश करना चाहिए, जिससे मामले की छानबीन हो सके।

सिंधुदूर्ग जिला बैंक के चुनाव के मद्देनजर सरपंच संतोष परब पर जानलेवा हमला किया गया था। इस मामले के एक आरोपित को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है।

पुलिस को इस मामले में नारायण राणे के बेटे नीतेश राणे व गोट्या सावंत के शामिल होने के सबूत मिले हैं।

दिल्ली से आरोपित की गिरफ्तारी के बाद नीतेश राणे व गोट्या सावंत ने सिंधुदूर्ग जिला सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, जिसे आज न्यायालय ने ठुकरा दिया है।

नीतेश राणे के वकील संग्राम जगताप ने कहा कि अग्रिम जमानत के लिए वे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे।

पूर्व वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि राज्य सरकार के इशारे पर नारायण राणे व उनके बेटे को फंसाया जा रहा है। उन्हें हाईकोर्ट पर पूरा भरोसा है और नारायण राणे व उनके बेटे नीतेश राणे को न्याय मिलेगा।

Share This Article