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बांग्लादेश में बवाल के बीच सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादातर सरकारी नौकरियों में खत्म किया आरक्षण, अब…

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Supreme Court ended Reservation in most Government Jobs: बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर हिंसा के बीच सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सरकारी नौकरियों में ज्यादातर आरक्षण खत्म कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने मछली अदालत के आरक्षण के बरकरार रखने के हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और 93 फीसदी नौकरियों को मेरिट पर आधारित करने का आदेश दिया है। अब 1971 के युद्ध में शामिल लोगों के परिवार को केवल पांच फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।

योग्यता के आधार पर दी जाएगी नौकरी

हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए Supreme Court ने कहा है कि लगभग सभी सरकारी नौकरियों को योग्यता के आधार पर दिया जाना चाहिए। बता दें कि बांग्लादेश में आरक्षण सुधारों को लेकर कई दिनों से झड़प हो रही थीं जिनमें कम से कम 133 लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोग घायल हो चुके हैं।

हिंसा को देखते हुए पूरे देश में हसीना सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया था। इससे पहले पहले 1971 के युद्ध में भाग लेने वालों के परिवार वालों को 30 फीसदी आरक्षण दिया जाना था जो कि अब केवल पांच फीसदी रह जाएगा।

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