एनसीएलटी ने वेणुगोपाल धूत के खिलाफ व्यक्तिगत दिवाला कार्यवाही शुरू करने के आदेश दिए

एनसीएलटी ने वीडियोकॉन के पूर्व चेयरमैन वेणुगोपाल धूत के खिलाफ 6157 करोड़ के कर्ज चूक मामले में व्यक्तिगत दिवाला कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया।

Razi Ahmad
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NCLT India: राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने 6,157.57 करोड़ रुपये के कर्ज चूक मामले में वीडियोकॉन के पूर्व चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक वेणुगोपाल धूत के खिलाफ व्यक्तिगत दिवालिया कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया है।

एनसीएलटी की मुंबई पीठ ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की तरफ से दायर याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि धूत ने वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड और वीडियोकॉन टेलीकम्युनिकेशंस लिमिटेड के निजी गारंटर के रूप में कर्ज चुकाने में चूक की है।

न्यायाधिकरण इस बात से संतुष्ट था कि कॉरपोरेट कर्जदार (वीडियोकॉन) वित्तीय ऋणदाता द्वारा दी गई ऋण राशि के पुनर्भुगतान में चूक कर चुका है और व्यक्तिगत गारंटर भी पुनर्भुगतान में विफल रहे हैं।

चेयरमैन न्यायमूर्ति अशोक भूषण और सदस्य (तकनीकी) बरुण मित्रा की पीठ ने कहा, ‘‘हमें चार जून, 2024 और 14 जून, 2024 के आदेशों में हस्तक्षेप करने का कोई ठोस आधार नहीं मिला है। दोनों अपीलें खारिज की जाती हैं।’’

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रजी अहमद एक उभरते हुए कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग दो वर्षों का अनुभव है। उन्होंने न्यूज़ अरोमा में काम करते हुए विभिन्न विषयों पर लेखन किया और अपनी लेखन शैली को मजबूत बनाया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कंटेंट राइटिंग, न्यूज़ लेखन और मीडिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं में अच्छा अनुभव हासिल किया। वह लगातार सीखते हुए अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं।