सरकार ने लिया बड़ा फैसला, बंद हो सकते हैं इन लोगों के Sim Card

News Aroma Media
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नई दिल्ली: टेलिकाॅम डिपार्टमेंट ने एक बेहद जरूरी नियम जारी किया है, जिसके तहत सिम रखने की छूट पर कुछ हद तक पाबंदी लगा दी गई है।

अगर आप बार-बार सिम कार्ड बदलते रहे हैं और इसकी संख्या 9 से ज्यादा हो चुकी है, तो आप पर भी विभाग के इस आदेश का प्रभाव पड़ेगा।

जी हां, टेलिकाॅम डिपार्टमेंट की ओर से जारी नए नियम के अनुसार, यदि आप 9 से ज्यादा सिम रखते हैं तो आपको सिम कार्ड का वेरिफिकेशन अनिवार्य रूप से कराना होगा।

अगर आप इन सिम कार्ड को वेरिफाई नहीं करवाते हैं, तो आपके सिम कार्ड बंद कर दिए जाएंगे। इधर, जम्मू कश्मीर व नार्थ ईस्ट राज्यों के लिए सिम रखने की यह लिमिट छह ही है।

इस संबंध में टेलिकॉम डिपार्टमेंट ने टेलिकॉम कंपनियों को उन सभी मोबाइल नंबर को डेटाबेस से हटाने के लिए कहा है, जो नियम के अनुसार इस्तेमाल में नहीं हो रहे हैं।

सरकार ने लिया बड़ा फैसला, बंद हो सकते हैं इन लोगों के Sim Card

जानें क्या है टेलिकाॅम विभाग का आदेश

टेलिकॉम डिपार्टमेंट की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि कस्टमर्स के ग्राहकों के पास अनुमति से अधिक सिम कार्ड पाए जाने की स्थिति में उन्हें अपनी मर्जी का सिम चालू रखने और बाकियों को बंद करने का विकल्प दिया जाएगा, लेकिन इसकी लिमिट 9 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

क्यों उठाया यह कदम

डिपार्टमेंट द्वारा किये गए सर्वे के दौरान यदि किसी ग्राहक के पास सभी टेलिकॉम कंपनियों के सिम कार्ड तय की गई लिमिट से अधिक पाए जाते हैं तो सभी सिम को फिर से वैरिफाई किया जाएगा।

टेलिकॉम डिपार्टमेंट ने यह कदम वित्तीय अपराधों, आपत्तिजनक कॉल, स्वचालित कॉल और धोखाधड़ी की घटनाओं की जांच करने की मकसद से किया है।

महीने भर में बंद करें सिम

टेलिकाॅम डिपार्टमेंट ने सभी टेलिकॉम ऑपरेटर्स को आदेश दिया है कि जिन यूजर्स के पास 9 से ज्यादा सिम कार्ड हैं, उन्हें नोटिफिकेशन भेजा जाए।

ऐसे सभी सिम कार्ड की आउटगोइंग कॉल को 30 दिनों के अंदर बंद कर दी जाए, जबकि इनकमिंग कॉल को 45 दिनों के भीतर बंद करने का आदेश दिया गया है। हालांकि, मोबाइल सिम यूजर्स के पास एक्स्ट्रा सिम को सरेंडर करने का भी ऑप्शन होगा।

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