ED और CBI के निदेशकों का कार्यकाल बढ़ाने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

News Aroma Media
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नई दिल्ली: कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर ईडी और सीबीआई के निदेशकों के कार्यकाल को 5 साल तक बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के अध्यादेश को चुनौती दी है। याचिका में सरकार के अध्यादेश को रद्द करने की मांग की गई है।

दरअसल, केंद्र सरकार 14 नवंबर को ईडी और सीबीआई के निदेशकों के कार्यकाल को 5 साल तक बढ़ाने के लिए अध्यादेश लाई है। याचिका में कहा गया है कि इस तरह अध्यादेश के जरिये कार्यकाल बढ़ाना कार्यपालिका का जांच एजेंसियों पर नियंत्रण बढ़ेगा। ऐसा करना अनैतिक तो है ही, ये एजेंसियों की स्वतंत्र कार्यप्रणाली पर सीधा असर डालेगा।

याचिका में कहा गया है कि ईडी और सीबीआई निदेशक के कार्यकाल को बढ़ाना सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। याचिका में विनीत नारायण बनाम केंद्र सरकार के फैसले का जिक्र किया गया है, जिसमें सीबीआई निदेशक के कार्यकाल पर फैसला दिया गया है।

याचिका में कॉमन कॉज बनाम केंद्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया गया है, जो ईडी के निदेशक के कार्यकाल पर है। इस फैसले में कहा गया है कि कार्यकाल असाधारण स्थितियों में ही होना चाहिए और वह भी कम समय के लिए।

उल्लेखनीय है कि सीबीआई और ईडी निदेशकों के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए लाए गए अध्यादेश को तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा और वकील मनोहर लाल शर्मा ने भी चुनौती दी है।

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