Homeझारखंडटेरर फंडिंग मामले में NIA कोर्ट से अनिश्चय गंझू की याचिका खारिज

टेरर फंडिंग मामले में NIA कोर्ट से अनिश्चय गंझू की याचिका खारिज

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NIA court Rejects Anshish Ganjhu’s Plea: NIA के विशेष न्यायाधीश MK Verma की अदालत ने शनिवार को चतरा के टंडवा स्थित मगध और आम्रपाली कोयला परियोजना से Terror Funding मामले में आरोपित चतरा के लावालौंग (Lavalong) थाना क्षेत्र के निवासी अनिश्चय गंझू की जमानत याचिका खारिज कर दी।

NIA के वर्ष 2018 से जुड़े एक मामले में वह छह जून 2020 से जेल में है।

NIA की ओर से सुनवाई के दौरान अदालत में कहा गया कि प्रार्थी प्रतिबंधित संगठन TPC के लिए कोयला खनन क्षेत्र से जबरन वसूली के माध्यम से नाजायज स्रोतों से धन एकत्र करता है।

वह अन्य सदस्यों के साथ मिलकर TPC उग्रवादी के नाम पर भय पैदा कर स्थानीय व्यापारियों से लेवी वसूलने में संलिप्त था।

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