Homeझारखंडबाघमारा विधायक ढुलू महतो को कोर्ट से राहत नहीं

बाघमारा विधायक ढुलू महतो को कोर्ट से राहत नहीं

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धनवाद: हार्डको व्यवसायी वरुण कुमार सिंह से रंगदारी मांगने के मामले में बाघमारा विधायक Dhulu Mahto को शनिवार को भी अदालत से राहत नहीं मिली।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश 16 अखिलेश कुमार की Court ने निचली अदालत से अभिलेख तलब की है। अदालत ने अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई की अगली तारीख निर्धारित की है।

कोयला कारोबारी (Coal Trader) वरुण ने 16 फरवरी 22 को ढुलू महतो पर समेत सात लोगों पर रंगदारी मांगने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए राजगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की दी धमकी

जिसके बाद गिरफ्तारी (Arrest) से बचने के लिए विधायक ने अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई है। ढुलू महतो के साथ इस मामले में संतु महतो, आनंद शर्मा, सुखदेव महतो, रामेश्वर महतो, केदार यादव व कमल पांडेय को प्राथमिकी में नामजद आरोपी बनाया गया है।

प्राथमिकी में Varun Singh ने आरोप लगाया था कि राजगंज के महेशपुर भड़े में निर्माण कार्य चल रहा था। निर्माण को लेकर पिछले सात से आठ महीने से विधायक व उनके गुर्गे 10 लाख रुपए की रंगदारी की मांग कर रहे थे।

रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी के साथ ही झूठे केस (False Cases) में फंसाने की भी धमकी दी गई थी। अदालत ने आनंद, रामेश्वर महतो, केदार, कमले की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

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