HomeUncategorizedअब किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफार्म पर नहीं मिलेगा ये प्रोडक्ट, बेचने...

अब किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफार्म पर नहीं मिलेगा ये प्रोडक्ट, बेचने वालों पर होगी कार्रवाई

spot_img
spot_img
spot_img

Amazon Flipkart Snapdeal Meesho : सड़क सुरक्षा के नियमों में लापरवाही के कारण आए दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं (Road Accidents) में ना जाने कितने लोगों की जान जा रही है।

सड़क सुरक्षा नियमों में लापरवाही करने वालों पर लगाम लगाने के लिए अब सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं।

दरअसल कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेग्युलेटर (CCPA) ने कार सीट बेल्ट अलार्म (Seat Belt Alarm) रोकने वाली क्लिप्स व ऐसे अन्य Products की बिक्री पर फौरन रोक लगाने को कहा है।

CCPA की ओर से शुक्रवार को Amazon, Flipkart, Snapdeal समेत कुल पांच बड़े E-Commerce Platforms को निर्देश दिए गए हैं कि Seat Belt Alarm रोकने वाले Products की बिक्री तुरंत रोक दें।

अब किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफार्म पर नहीं मिलेगा ये प्रोडक्ट, बेचने वालों पर होगी कार्रवाई-Now this product will not be available on any online shopping platform, action will be taken against the sellers

CCPA को भेजा गया था लेटर

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की ओर से बीते दिनों ऐसे Products कि खुलेआम बिक्री को लेकर चिंता जताई गई थी और इस बारे में CCPA को लेटर भेजा गया था। मंत्रालय का कहना था कि कार Seat Belt Alarm तभी बंद होना चाहिए, जब उसमें बैठे यात्रियों द्वारा Seat belt लाई गई हो।

ऐसे में इन Products का इस्तेमाल खतरनाक है। मंत्रालय के लेटर के बाद इस संदर्भ में कार्रवाई की गई है और E-Commerce Platforms को कड़े निर्देश दिए गए हैं।

अब किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफार्म पर नहीं मिलेगा ये प्रोडक्ट, बेचने वालों पर होगी कार्रवाई-Now this product will not be available on any online shopping platform, action will be taken against the sellers

लापरवाही की स्थिति में इंश्योरेंस क्लेम भी हो सकता है रिजेक्ट

मंत्रालय की ओर से Share किए गए आंकड़ों की मानें तो साल 2021 में 16 हजार से ज्यादा लोगों ने सड़क हादसों में Seat Belt  ना पहनने के चलते जान गंवाई। सरकार ने बताया है कि इस तरह के हादसों का शिकार हुए लोगों में से एक तिहाई 18 से 45 साल के बीच की उम्र वाले युवा हैं।

ध्यान रहे, सीट बेल्ट अलार्म बंद करने वाली Clips का इस्तेमाल करने की स्थिति में इंश्योरेंस कंपनी क्लेम (Insurance Company Claim) भी रिजेक्ट कर सकती है क्योंकि इसे Claim करने वाले की लापरवाही माना जाएगा।

अब किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफार्म पर नहीं मिलेगा ये प्रोडक्ट, बेचने वालों पर होगी कार्रवाई-Now this product will not be available on any online shopping platform, action will be taken against the sellers

ऐसे प्रॉडक्ट्स बनाने वालों पर भी कार्रवाई

CCPA ने चीफ सेक्रेटरीज और डिस्ट्रिक कलेक्टर्स (Chief Secretaries and District Collectors) से ऐसी Clips  बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स और इनकी बिक्री करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा है।

सभी पांचों E-Commerce Platforms की ओर से कंप्लायंस रिपोर्ट्स सौंपी गई हैं और करीब 13,118 कार Seat Belt Stopper Clips को D-list  किया गया है।

बता दें, सेंट्रल मोटर वीइकल रूल्स, (Central Motor Vehicle Rules) 1989 के रूल 138 के तहत चार पहिया वाहनों में Seat Belts  पहनना अनिवार्य है। आप भी सफर करते वक्त सीट बेल्ट अनिवार्य रूप से पहनें, जिससे यातायात चालान से बचे रहने के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा मिल सके।

spot_img

Latest articles

रांची को अतिक्रमण-मुक्त और स्वच्छ बनाने के लिए नगर निगम की दो अहम बैठकों में बड़े निर्देश

Important meetings of the Municipal Corporation: रांची नगर निगम में शुक्रवार को शहर की...

इंडिगो संकट पर DGCA सख्त: CEO पीटर एल्बर्स दोबारा पूछताछ में हुए शामिल

DGCA Cracks down on IndiGo crisis : देश की सबसे बड़ी निजी एयरलाइंस कंपनियों...

खबरें और भी हैं...