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गया में DM का अवैध निकासी और भुगतान को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश

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गया: अनुमंडलीय अस्पताल टिकारी में वित्तीय वर्ष 2020- 21 एवं 2021- 22 के दौरान आउटसोर्सिंग के तहत जनरेटर के माध्यम से की गई विद्युत आपूर्ति एवं साफ सफाई के मद से 31 लाख 90 हजार 9 सौ दो रुपया की सुनियोजित ढंग से अवैध/ अनियमित निकासी एवं भुगतान से संबंधित शिकायत मिलते ही ज़िला पदाधिकारी डॉ० त्यागराजन एसएम(District Magistrate Dr. Thiagarajan SM )द्वारा जिला स्तर से जांच टीम गठित कर पूरे मामले को गंभीरता से जांच करवाया गया।

उक्त मामले को लेकर सिविल सर्जन ने अजीत कुमार प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक सह अस्पताल, प्रबंधक अनुमंडलीय अस्पताल टिकारी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुरुआ में प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक के पद पर स्थानांतरण करते हए प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक अजीत कुमार से स्पष्टीकरण मांगते हुए सात दिनों के अंदर स्पष्टीकरण का जवाब मांगते हुए कहा कि क्यों ना उक्त मामले को लेकर इनकी संविदा समाप्त किया जाए।

विद्युत आपूर्ति एवं साफ सफाई के मद से अवैध निकासी एवं भुगतान

उक्त मामले में विस्तार से जांच उपरांत वित्तीय वर्ष 2020- 21 एवं 2021-22 के दौरान आउटसोर्सिंग के तहत जनरेटर के माध्यम से की गई विद्युत आपूर्ति एवं साफ सफाई के मद से अवैध निकासी एवं भुगतान हुई है।

जिला पदाधिकारी डॉ त्यागराजन एसएम द्वारा सिविल सर्जन गया को निर्देश दिया कि विकास कुमार लेखा प्रभारी लिपिक अनुमंडलीय अस्पताल टिकारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं।

सिविल सर्जन गया द्वारा असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी गया को पत्र लिखकर बताया कि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं अन्य कर्मी/ चिकित्सक द्वारा आउटसोर्सिंग के तहत जनरेटर के माध्यम से बिजली आपूर्ति एवं साफ सफाई के एवज में अवैध निकासी एवं भुगतान में संलिप्तता पाई गई है, इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए निलंबन हेतु विभाग को सूचित कराने का निर्देश दिया गया।

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