मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को कोर्ट में हाजिर होने से मिली छूट, हाई कोर्ट ने…

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रांची : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस एसके द्विवेदी की कोर्ट में मंगलवार को मोदी सरनेम को लेकर मानहानि (Defamation) से जुड़े मामले में सुनवाई हुई।

कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने MLA-MP Court की ओर से उनकी याचिका खारिज किए जाने को चुनौती दी गई है।

कोर्ट ने राहुल गांधी को हाजिर होने से छूट दे दी है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 16 अगस्त की तिथि निर्धारित की है।

मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को कोर्ट में हाजिर होने से मिली छूट, हाई कोर्ट ने… Rahul Gandhi exempted from appearing in court in Modi surname case, High Court…

इस याचिका में राहुल गांधी ने कहा था

दरअसल, मोदी सरनेम वालों पर की गई टिप्पणी के मामले में प्रदीप मोदी की ओर से रांची सिविल कोर्ट (Ranchi Civil Court) में एक शिकायतवाद दर्ज कराया गया था।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसी मानहानि से जुड़े मामले में रांची के MP-MLA कोर्ट में CRPC की धारा 205 के तहत एक याचिका दायर करके व्यक्तिगत हाजिर होने से छूट मांगी थी।

इस याचिका में राहुल गांधी ने कहा था कि इस मामले में कार्यवाही के दौरान उन्हें उपस्थिति से छूट देते हुए अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति दी जाए।

इसे MP-MLA कोर्ट ने 3 मई को खारिज करते हुए राहुल गांधी को इस मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था।

मामले के शिकायतकर्ता से मांगा जवाब

कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को मंगलवार को रांची के MP-MLA कोर्ट की जज अनामिका किस्कू की कोर्ट में उपस्थित होना था।

इस संबंध में राहुल गांधी के अधिवक्ता ने कोर्ट को मौखिक रूप से जानकारी दी है कि यह मामला हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए लगा हुआ था, जिसमें हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने से छूट दी है।

साथ ही मामले के शिकायतकर्ता प्रदीप मोदी से भी जवाब मांगा है।

राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव-2019 के प्रचार के दौरान रांची के मोरहाबादी मैदान में कांग्रेस की सभा में नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी का नाम लेने के साथ कहा था कि जिनके सरनाम मोदी हैं, वह सभी चोर है।

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