
हजारीबाग : हजारीबाग जिले में रामनवमी पर्व के मद्देनज़र शांति और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार 27 मार्च से 29 मार्च 2026 तक जिले की सभी खुदरा शराब दुकानें, बार, रेस्टोरेंट तथा अन्य उत्पाद अनुज्ञप्ति प्राप्त प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहेंगे।
यह आदेश झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 की धारा 26(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी किया गया है। प्रशासन का कहना है कि रामनवमी के दौरान जिले में बड़े पैमाने पर जुलूस और धार्मिक आयोजन होते हैं, ऐसे में किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।
प्रशासन ने आम नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि सभी लोग नियमों का पालन करें और पर्व को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
