रामगढ़ में दुष्कर्म मामले में एक को उम्रकैद, दूसरे को 12 सालकी सजा

News Desk
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रामगढ़: रामगढ़ में शुक्रवार को एक बलात्कारी संजू बेदिया को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही दुष्कर्म के दौरान उसके साथ मौजूद दूसरे व्यक्ति राजकुमार बेदिया को 12 साल की कारावास की सजा मिली है।

रामगढ़ व्यवहार न्यायालय के एडीजे-1 राधा कृष्ण किशोर की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में सजा सुनाई है। सजा के अलावे जुर्माने की राशि भी तय की गई है। जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाएगी। यह मामला भदानीनगर ओपी क्षेत्र से जुड़ा है।

क्या था मामला

सरकारी वकील एसके शुक्ला ने बताया कि अभियुक्त संजू बेदिया और राजकुमार बेदिया भदानीनगर ओपी क्षेत्र में 13 जून 2017 को एक युवती को बहला-फुसलाकर जंगल की ओर ले गया, जहां दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया।

इसके बाद मामले की जानकारी भदानीनगर ओपी को दिया गया। जिसके बाद भदानीनगर ओपी कांड संख्या 159/17 के तहत मामला दर्ज किया गया। जबकि कोर्ट में स्पेशल पॉस्को एक्ट संख्या 1/18 के तहत कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई।

जिसके बाद केस अनुसंधानकर्ता दिनेश कुमार सिंह ने अनुसंधान कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया। जिसके बाद मामले में 10 लोगों की गवाही ली गई।

एक को उम्रकैद और दूसरे अभियुक्त को 12 साल की सजा मुकर्रर

अधिवक्ता एसके शुक्ला ने कहा कि एडीजे-1 राधा कृष्ण किशोर की अदालत ने मामले में अपना फैसला सुनाया। इसमें अभियुक्त संजू बेदिया को धारा 363 में 6 साल की सजा, 10 हज़ार राशि का जुर्माना और पॉस्को एक्ट में उम्रकैद और 60 हज़ार जुर्माना की राशि तय किया गया।

जबकि राजकुमार बेदिया को धारा 366(ए) में 8 साल, 20 हज़ार जुर्माना और पॉस्को एक्ट में 12 साल सश्रम कारावास के साथ 30 हज़ार जुर्माना मुकर्रर किया गया है। जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को दी जाएगी।

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