रांची ACB कोर्ट ने उत्पाद विभाग के दारोगा को सुनाई चार साल की सजा

News Aroma Media
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रांची: ACB के विशेष न्यायाधीश Prakash Jha की अदालत ने 40 हजार रुपये घूस लेने के दोषी उत्पाद विभाग (Guilty Products Department) के दारोगा विश्वनाथ राम को चार साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

साथ ही एक लाख 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना (Fine) की राशि नहीं देने पर नौ माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

यह मामला 25 मार्च, 2014 का है

इससे पूर्व गुरुवार को अदालत ने दारोगा को दोषी करार दिया था। इस मामले का एक अन्य आरोपित सिपाही रामलखन राय को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। मामले में ACB के विशेष लोक अभियोजक ने एके गुप्ता ने 14 गवाह प्रस्तुत किये।

उल्लेखनीय है कि यह मामला 25 मार्च, 2014 का है। कचहरी चौक स्थित चाय की दुकान से 40 हजार घूस लेते दोनों आरोपितों को निगरानी (ACB) की टीम ने गिरफ्तार किया था।

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