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रांची में प्रतिबंधित मांस मामला : दो आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका पर अब 10 दिसंबर को सुनवाई

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Ranchi Banned Meat case: प्रतिबंधित मांस से जुड़े एक चर्चित मामले में दो नामजद आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका (Anticipatory Bail petition) पर अब 10 दिसंबर को सुनवाई होगी।

सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी, इसलिए न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी ने अगली तिथि तय कर दी।

इस मामले के दो अभियुक्त शादाब कुरैशी उर्फ खालिद रजा और तौफीक कुरैशी ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है।

इससे पहले निचली अदालत इनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर चुकी है। दोनों आरोपी लोअर बाजार थाना क्षेत्र के प्रतिबंधित मांस (Banned Meat) मामले में नामजद हैं।

कोलेबिरा केस में पहले मिला था राहत

इस मामले से पहले, कोलेबिरा प्रतिबंधित मांस कांड में हाईकोर्ट ने मार्च 2025 में खालिद रजा को अग्रिम जमानत दे दी थी। अब लोअर बाजार थाना केस में फिर से सुनवाई जारी है।

छापेमारी में 38 क्विंटल मांस जब्त, कई आरोपी भागे

लोअर बाजार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आजाद बस्ती (गुदड़ी चौक के पास) में बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित मांस छुपाकर रखा गया है। इसी आधार पर पुलिस ने 29 अक्टूबर 2025 को छापेमारी की। पुलिस ने मौके से लगभग 38 क्विंटल मांस बरामद किया, जो अलग-अलग गाड़ियों में छुपाया गया था।

छापेमारी के दौरान कई लोग भागने लगे। पुलिस ने चार लोगों को पकड़ लिया, जबकि शादाब कुरैशी उर्फ खालिद रजा और तौफीक कुरैशी भागने में सफल रहे। बाद में FIR में दोनों को नामजद आरोपी बनाया गया।

निचली अदालत से याचिका खारिज होने के बाद दोनों आरोपियों ने High Court में अग्रिम जमानत की मांग की है। अब 10 दिसंबर को इसपर सुनवाई होगी।

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