झारखंड

रांची जिला प्रशासन ने वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का दिया एक और मौका, अब इस तारीख तक घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन

आप वोटर लिस्ट में अपना नाम घर बैठे ऑनलाइन भी जुड़वा सकते हैं

रांची: रांची जिले के सभी सात विधानसभा क्षेत्रों रांची, हटिया, कांके, मांडर, तमाड़, सिल्ली और खिजरी के लोग वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए 12 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं।

रांची के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी छवि रंजन ने इस संबंध में सूचना जारी की है।

इसमें कहा गया है कि नागरिक एक जनवरी 2022 को अर्हता तिथि मानकर मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत दिनांक 12 दिसंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं।

जो लोग ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वे बीएलओ, संबंधित बीडीओ/सीओ, एसडीओ या निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी रांची के कार्यालय से सभी फॉर्म निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।

रांची जिला प्रशासन ने वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का दिया एक और मौका, अब इस तारीख तक घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन

आप वोटर लिस्ट में अपना नाम घर बैठे ऑनलाइन भी जुड़वा सकते हैं। अगर आपकी उम्र एक जनवरी 2022 को 18 साल हो रही है या उससे अधिक है, तो आप अपना नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने के अपना आवेदन ऑफलाइन दे सकते हैं।

इसके लिए आप चुनाव आयोग के पोर्टल https://NVSP.in या मोबाइल एप ‘वोटर हेल्पलाइन’ पर घर बैठे आवेदन कर सकते हैं।

बता दें कि रांची सहित राज्य भर में एक जनवरी 2022 को अर्हता तिथि मानकर मतदाता सूची (वोटर लिस्ट) के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम एक नवंबर 2021 से शुरू हुआ था, जो 30 नवंबर तक चा था।

इस अभियान के तहत 20, 21, 24, 26 और 27 नवंबर को विशेष कैंप भी लगाये गये थे। अब लोगों को फिर से 12 दिसंबर 2021 तक का मौका मिला है।

जिला प्रशासन ने सभी योग्य नागरिकों का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराने में जनप्रतिनिधियों से भी सहयोग की अपील की है।

उपायुक्त ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, वार्ड, पंचायतों के प्रतिनिधियों से भी अपील की है कि कोई भी योग्य नागरिक वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होने से वंचित न रहे, इसके लिए बीएलओ के जरिये फॉर्म-6 जरूर भरवायें।

जानिये किस काम के लिए है कौन सा फॉर्म का उपयोग किसलिए होगा

फॉर्म 6 : वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करने के लिए।
फॉर्म 7 : वोटर लिस्ट में सम्मिलित, मृत, स्थानांतरित, दोबारा प्रविष्टि, योग्यता नहीं रखनेवाले मतदाताओं का नाम हटाने के लिए।
फॉर्म 8 : वोटर लिस्ट में गलत नाम, उम्र, संबंधी का नाम, फोटो आदि के सुधार के लिए।
फॉर्म 8 क : वोटर लिस्ट में पता और एक ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र पर स्थानांतरण के लिए।

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker