झारखंड

JAC से एडमिट कार्ड न मिलने पर परीक्षा से वंचित विद्यार्थियों को हाई कोर्ट से मिली राहत

झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) बोर्ड से परीक्षा का एडमिट कार्ड नहीं मिलने पर इंटर की परीक्षा देने से वंचित गिरिडीह जिला स्कूल (Giridih District School) के 52 विद्यार्थियों को हाईकोर्ट (High Court) से राहत मिली।

Jharkhand High Court : झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) बोर्ड से परीक्षा का एडमिट कार्ड नहीं मिलने पर इंटर की परीक्षा देने से वंचित गिरिडीह जिला स्कूल (Giridih District School) के 52 विद्यार्थियों को हाईकोर्ट (High Court) से राहत मिली।

हाईकोर्ट ने जैक को इन सभी विद्यार्थियों को इंटर की कंपार्टमेंटल परीक्षा में शामिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि छात्रों के रिजल्ट पर Compartment भी अंकित नहीं किया जाएगा। इनके लिए यह मुख्य परीक्षा रहेगी।

बताते चलें एडमिट कार्ड ना मिलने के संबंध में उपेंद्र राणा ने याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया है कि उनके पुत्र को जैक ने Admit Card नहीं दिया। जबकि, उसने शुल्क भी जमा कर दिया था। तकनीकी कारणों से राशि जैक को प्राप्त नहीं हो सकी थी। इस कारण छात्र परीक्षा नहीं दे सका।

सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि गिरिडीह जिला स्कूल के 51 छात्रों के साथ भी ऐसा ही हुआ है। सभी ने परीक्षा शुल्क जमा किया था, लेकिन जैक को राशि नहीं मिल पायी थी। इस कारण जैक ने Admit Card जारी नहीं किया। इससे सभी छात्र परीक्षा से वंचित रह गए थे। इसके बाद Jharkhand High Court ने विद्यार्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया।

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