झारखंड

विधवा महिला को शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के मामले में सुनाई गई 10 साल सश्रम कारावास की सजा

विधवा महिला को शादी का झांसा देकर पांच साल तक यौन शोषण (Sexual Exploitation) करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की कोर्ट ने शुक्रवार को आरोपियों को सजा सुनाई।

Sexual Exploitation : विधवा महिला को शादी का झांसा देकर पांच साल तक यौन शोषण (Sexual Exploitation) करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की कोर्ट ने शुक्रवार को आरोपियों को सजा सुनाई।

मामले में आरोपी परमेश्वर यादव, पिता- विष्णु यादव उर्फ शिवम यादव, घरमुंडा, जयनगर, कोडरमा निवासी को 376 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए 10 साल सश्रम कारावास (Rigorous Imprisonment) की सजा सुनाई गई।

साथ ही 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं 420 IPC के तहत दोषी पाते हुए तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

साथ ही 30 हजार रुपए जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

2018 का है यह मामला

यह मामला साल 2018 का है। इसे लेकर जयनगर थाना कांड सं 255/ 2018 और ST- 93/2018 दर्ज किया गया था। अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक PP एंजेलिना वारला ने किया। इस दौरान सभी पांच गवाहों का परीक्षण कराया गया।

लोक अभियोजक PP Angelina Warla ने कार्रवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया।

अदालत ने सभी गवाहों और साक्षयो का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की और जुर्माना भी लगाया।

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