झारखंड

498A के मामले में पति को हाई कोर्ट से सीधे भेजा गया जेल, अपना पक्ष रखने के लिए…

Ranchi Dowry Harassment: दहेज उत्पीड़न (Dowry Harassment) के एक मामले की सुनवाई के दौरान Jharkhand High Court ने वहां मौजूद पति को हिरासत में लेते हुए सीधे जेल भेजने का आदेश दिया।

जस्टिस राजेश कुमार ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा कि प्रार्थी का कृत्य कोर्ट का मजाक है। बताया जाता है कि प्रार्थी हाई कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थित था।

जानकारी के अनुसार, यह मामला देवघर से जुड़ा है। प्रार्थी सत्यनारायण प्रसाद पर वर्ष 2012 में दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज हुआ था। निचली अदालत से इनसे औपबंधिक जमानत मिली थी। उसकी ओर से High Court से लेकर Supreme Court तक मामले को निरस्त करने के लिए याचिका दाखिल की थी। लेकिन, कहीं से राहत नहीं मिली और इसकी याचिका खारिज हो गई।

इस बीच यह निचली अदालत में उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद अदालत ने औपबंधिक जमानत रद्द करते हुए वारंट जारी किया। फिर इश्तेहार जारी करने की कार्रवाई हुई लेकिन वह उपस्थित नहीं हुआ।

इसके बाद 2023 में उसकी ओर से व्यक्तिगत रूप से High Court में याचिका दाखिल कर फिर से मामले को निरस्त करने की मांग की गई। सुनवाई के दौरान प्रार्थी स्वयं पक्ष रखने के लिए हाजिर हुआ था।

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