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टाटीसिलवे में पति ने की थी पत्नी की हत्या, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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Husband Murdered His Wife: अपर न्यायायुक्त प्रकाश झा की अदालत ने मंगलवार को पत्नी की हत्या (Murder) के दोषी पौलुस मुंडा को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई। हत्या (Murder) की यह घटना टाटीसिलवे थाना क्षेत्र में वर्ष 2020 में घटी थी।

PP सिद्धार्थ सिंह ने बताया कि दोषी पौलुस अक्सर शराब के नशे में पत्नी से झगड़ा करता रहता था। उसने रॉड से मारकर पत्नी की हत्या कर दी थी। पुत्री प्रतिमा मुंडा के बयान पर प्राथमिकी की दर्ज की गई थी।

पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तब से वह जेल में बंद है। मामले में अभियोजन पक्ष ने सात गवाहों की गवाही कराई।

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