

रांची : रांची में 30 अगस्त को आयोजित होने वाली NEET-PG परीक्षा को शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त माहौल में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। विधि-व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों द्वारा किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के उद्देश्य से अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची ने बीएनएसएस की धारा-163 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शहर के सभी 4 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा जारी की है। यह निषेधाज्ञा 30 अगस्त की सुबह 6:00 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक प्रभावी रहेगी।





प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार परीक्षा केंद्रों के तय दायरे में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्र होने, किसी भी प्रकार की बैठक या आमसभा आयोजित करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करने तथा लाठी, डंडा, गड़ासा, भाला, तीर-धनुष या अन्य घातक हथियार और बंदूक, राइफल, रिवाल्वर, बम-बारूद जैसे अस्त्र-शास्त्र लेकर चलने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। हालांकि, यह प्रतिबंध सरकारी कार्य में प्रतिनियुक्त अधिकारियों व कर्मचारियों, सरकारी कार्यक्रमों और शवयात्राओं पर लागू नहीं होगा।
जिला प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल और दंडाधिकारियों की तैनाती कर दी है ताकि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रहे। जिन चार केंद्रों पर यह निषेधाज्ञा लागू रहेगी, उनमें ओरमांझी स्थित आरटीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (RTCIT), सामलोंग चुटिया स्थित अरुनुन्मा टेक्निकल सर्विसेज, इरबा में मेदांता अस्पताल के पास स्थित आईक्यूब डिजिटल और ओल्ड एचबी रोड स्थित ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल शामिल हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा के दौरान शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
