पूर्व CM मधु कोड़ा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई। मामले मैं फैसला सुरक्षित रख लिया, ED की ओर से अधिवक्ता एके दास ने पैरवी की

News Aroma Media
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रांची : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट में मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा (Madhu Koda) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Cases) में आरोपित मनोज कुमार बाबूलाल पुनमिया की ED कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट संबंधी क्रिमिनल रिवीजन (Criminal Revision) की सुनवाई हुई।

मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई। मामले मैं फैसला सुरक्षित रख लिया। ED की ओर से अधिवक्ता एके दास ने पैरवी की।

ED कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी

मनोज पुनमिया की ओर से ED की विशेष अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट का आग्रह कोर्ट से किया गया है।

उन्होंने अधिवक्ता के माध्यम से ED कोर्ट में उपस्थिति सुनिश्चित कराने का आग्रह हाई कोर्ट (High Court) से किया है। ED कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

मामले में ED कोर्ट में चल रही गवाही

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मधु कोड़ा के अलावे अरविंद व्यास , मनोज कुमार बाबूलाल पुनमिया, अनिल बस्तावडे, विनोद सिन्हा, विकास सिन्हा आदि सात आरोपितों के खिलाफ ED ने ECIR 2/2009 दर्ज कराया था। मधु कोड़ा एवं अन्य पर करीब 3600 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। फिलहाल इस मामले में ED कोर्ट में गवाही चल रही है।

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