सांसद निशिकांत दुबे पर पीड़क कार्रवाई न करने का आदेश दूसरी बेंच में ट्रांसफर

बता दें कि यह मामला गोड्डा में सड़क जाम करने से जुड़ा हुआ है। निशिकांत दुबे के खिलाफ जिला प्रशासन ने वर्ष 2010 में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी।

News Aroma Media
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Ranchi Nishikant Dubey : सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायाधीश जस्टिस गौतम चौधरी की अदालत में निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) की याचिका पर सुनवाई हुई।

इस दौरान अदालत ने उनके मामले को दूसरी बेंच में हस्तांतरित करने का निर्देश दिया। साथ ही पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को विस्तार दिया है। निशिकांत दुबे की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और अधिवक्ता पार्थ जालाने अदालत में पक्ष रखा।

साल 2010 में सड़क जाम का है मामला

बता दें कि यह मामला गोड्डा में सड़क जाम करने से जुड़ा हुआ है। निशिकांत दुबे के खिलाफ जिला प्रशासन ने वर्ष 2010 में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। जिसे रद्द करने की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में याचिका दाखिल की गई है।

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