रांची कोर्ट ने नाबालिग से गैंगरेप के तीन दोषियों को सुनाई 20-20 साल की सजा

POCSO के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल ने शादी समारोह से घर लौट रही नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म (Gang Rape) मामले के तीनों दोषी करार अभियुक्तों को मंगलवार को 20-20 साल की सजा सुनायी है।

News Aroma
1 Min Read
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

Ranchi POCSO Court: POCSO के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल ने शादी समारोह से घर लौट रही नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म (Gang Rape) मामले के तीनों दोषी करार अभियुक्तों को मंगलवार को 20-20 साल की सजा सुनायी है।

साथ ही अदालत ने तीनों पर 10-10 हजार का जुर्माना लगाया है। इनमें प्रदीप उरांव, बुलेट उरांव और चैने उरांव शामिल हैं।

इससे पूर्व अदालत ने 17 जनवरी को तीनों को दोषी करार किया था। घटना के संबंध में बताया जाता है कि आठवीं कक्षा की नाबालिग छात्रा एक शादी समारोह से घर लौट रही थी।

इसी दौरान एक नाबालिग सहित चार आरोपितों ने उसे पकड़ लिया और खेत में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था।

मामले को लेकर नाबालिग के परिजनों ने मांडर थाना में कांड संख्या 212/2021 दर्ज कराया था। इसके बाद मांडर Police ने सभी चारों आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

चार आरोपितों में से एक आरोपित नाबालिग है, जिसका मामला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (Juvenile Justice Board) में चल रहा है। यह जानकारी APP पुष्पा ने दी।

Share This Article