रांची में यहां 6 बजे से धारा 144 रहेगी लागू

वहीं राज्य सरकार की ओर से 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुण्डा जयंती एवं झारखण्ड स्थापना दिवस पर कई कार्यक्रम प्रस्तावित है

News Aroma Media
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रांची: राज्यस्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ (State Level Panchayat Secretariat Swayamsevak Sangh) की ओर से 15 नवंबर को मोरहाबादी मैदान से रैली के रूप में चल कर मुख्यमंत्री आवास का घेराव एवं नंग-धडंग प्रदर्शन किए जाने की सूचना है।

वहीं राज्य सरकार की ओर से 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुण्डा जयंती एवं झारखण्ड स्थापना दिवस पर कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) का रांची परिदर्शन भी संभावित है।

घेराव-प्रदर्शन (Siege Demonstration) एवं अन्य इस प्रकार के कार्यक्रमों से सरकारी कामी-काज में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ-साथ यातायात व्यवस्था बाधित होने एवं विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने तथा लोक परिशांति भंग होने की संभावना है।

निषेधाज्ञा 15 नवंबर रात 11 बजे तक के लिए लागू रहेगी

इसके मद्देनजर अनुमंडल दण्डाधिकारी दीपक दूबे ने सोमवार को धारा 144 (Section 144) के तहत रांची सदर अनुमंडल अंतर्गत सम्पूर्ण नगर निगम क्षेत्र में निम्न प्रकार की निषेधाज्ञा जारी की है।

-बिना सक्षम प्राधिकार के पूर्वानुमति के किसी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना (सरकारी कार्यक्रमों को छोड़कर)।

-किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।

-किसी प्रकार के हरवे-हथियार जैसे-लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।

-बिना सक्षम प्राधिकार के पूर्वानुमति के किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र (loudspeaker) का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को छोड़कर)।

यह निषेधाज्ञा मंगलवार अपराह्न छह बजे से 15 नवंबर रात 11 बजे तक के लिए लागू रहेगी।

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