विष्णु अग्रवाल ने स्वास्थ्य का हवाला देकर लगाई बेल की गुहार, याचिका ख़ारिज

बता दें कि विष्णु अग्रवाल का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उसे रिम्स के कैदी वार्ड में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है

News Aroma Media

रांची: विष्णु अग्रवाल की जमानत याचिका (Vishnu Aggarwal’s Bail Plea) पर रांची PMLA के विशेष कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है।

बता दें कि विष्णु अग्रवाल का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उसे रिम्स के कैदी वार्ड (Prisoner ward) में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर विष्णु अग्रवाल ने जमानत अर्जी मंजूर करने की गुहार लगाई थी।

जमानत याचिका ख़ारिज

इस मामले में अदालत ने विष्णु अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बता दें विष्णु अग्रवाल लैंड स्कैम केस (Land Scam Case) में प्रमुख आरोपी हैं, ED ने उन्हें 31 जुलाई को गिरफ्तार किया था।

विष्णु अग्रवाल की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, विक्रांत सिन्हा और स्नेह सिंह ने बहस की। वहीं ED की ओर से विशेष लोक अभियोजक रमित सत्येंद्र ने बहस की।

x