सत्यानंद भोक्ता की डिस्चार्ज पिटीशन पर 11 जुलाई को होगी सुनवाई

News Aroma Media
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रांची: राज्य के श्रम मंत्री (State Labor Minister) और पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद भोक्ता (Satyanand Bhokta) से जुड़े बीज खरीद घोटाला मामले में ACB के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत में शनिवार को डिस्चार्ज पिटीशन (Discharge Petition) पर सुनवाई हुई।

इस दौरान कोर्ट में सत्यानंद भोक्ता की ओर से साक्ष्य के रूप में RTI से प्राप्त दस्तावेज को प्रस्तुत किया गया।

अदालत ने मामले में अगली सुनवाई की तिथि 11 जुलाई निर्धारित की है।

वर्ष 2004 से 2007 के बीच 46.10 करोड़ रुपये से अधिक का बीज घोटाला

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2004 से 2007 के बीच 46.10 करोड़ रुपये से अधिक का बीज घोटाला (Seed Scam) हुआ था।

इस दौरान कुछ संस्थाओं से गेहूं, चना और दूसरे अनाज के बीज की खरीद के नाम पर कथित तौर पर गबन हुआ था।

बीज घोटाला में जब आरोप पत्र दायर किया गया था, तब सत्यानंद भोक्ता कृषि मंत्री थे।

मामले में कृषि विभाग के पूर्व निदेशक निस्तार मिंज, पूर्व मंत्री नलीन सोरेन और पूर्व कृषि निदेशक वी जयराम सहित अन्य लोग भी आरोपित बनाये गये हैं। ACB ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की है।

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