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SC का SEBI को निर्देश, शेयर अधिग्रहण मामले में रिलायंस को दस्तावेज मुहैया कराएं

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नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (SEBI) को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) को शेयर अधिग्रहण मामले से जुड़े दस्तावेज मुहैया कराने का आदेश दिया है।

Reliance को बड़ी राहत प्रदान करते हुए मुख्य न्यायाधीश N V Raman की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि बाजार नियामक का काम निष्पक्ष रूप से कार्य करने का है।

पीठ ने साथ ही बाजार नियामक को Reliance  को वे दस्तावेजों मुहैया करने के लिए कहा, जो कंपनी के दोषमुक्त होने का दावा करते हैं।

रिलायंस ने बंबई उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया

मुख्य न्यायाधीश (Chief Magistrate) ने रिलायंस की अपील को मंजूर करते हुए कहा, ‘‘सेबी एक नियामक है और उसका काम निष्पक्ष रूप से कार्य करने का है।

नियामक को निष्पक्षता दिखानी होगी। हम इसकी अनुमति देते हैं और सेबी को RIL द्वारा मांगे गए दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश देते हैं।’’

रिलायंस ने बंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था। उच्च न्यायालय ने RIL की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें कंपनी ने बाजार नियामक से दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करने की अपील की थी।

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