Homeझारखंडरांची में धारा 144 लागू, जानें कहां रहेगी छूट, कहां रहेगी पाबंदी

रांची में धारा 144 लागू, जानें कहां रहेगी छूट, कहां रहेगी पाबंदी

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रांची : राजधानी रांची में रविवार को भारत व दक्षिण अफ्रीका के बीच एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच (International cricket match) का आयोजन व ईद मिलाद-उन-नबी पर्व के दौरान होनेवाली भीड़भाड़ के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा यातायात व्यवस्था, विधि-व्यवस्था तथा सुरक्षा-व्यवस्था के दृष्टिकोण से एहतियात के रूप में कदम उठाये गये हैं।

इसे देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर ने राजधानी के अल्बर्ट एक्का चौक से सुजाता चौक (Albert Ekka Chowk to Sujata Chowk) होते हुए राजेन्द्र चौक तक तथा इस मार्ग के दोनों ओर 200 मीटर की दूरी तक धारा-144 (Section 144 in Ranchi) लगाने का निर्णय लिया है। यह आदेश रविवार सुबह 6 से सोमवार सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा।

Eid-Milad-Un-Nabi

गौरतलब है कि रविवार को JSCA अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम (JSCA International Cricket Stadium) में वन डे क्रिकेट मैच (One day cricket match) के प्रति क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह एवं उत्सुकता स्वाभाविक है।

मैच देखने को इच्छुक दर्शकों की संख्या काफी अधिक हो सकती है. साथ ही इसी दिन ईद मिलाद-उन-नबी (Eid Milad-un-Nabi) का पर्व भी है।

JSCA Stadium

धारा-144 के तहत नागरिकों को किन नियमों का करना होगा पालन –

1. पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना, रोड पर निकलना या चलने (सरकारी कार्यक्रम के साथ-साथ, सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर) पर रोक रहेगी।

2. किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, (Weapons) जैसे- बंदूक, राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलने पर रोक (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर) रहेगी।

3. किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलने पर रोक (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर) रहेगी।

4. किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, बैठक, जुलूस या आमसभा आदि का आयोजन करने पर रोक रहेगी।

5. किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को छोड़कर) मना रहेगा।

6. यह आदेश अस्पताल जा रहे मरीज के साथ-साथ जा रहे व्यक्तियों, विद्यालय एवं महाविद्यालय (Schools And Colleges) जाने वाले छात्र/छात्राओं, हाट-बाजार / होटल/दुकान आए व्यक्तियों, बारात, शवयात्रा, कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी/पुलिस बल तथा मैच में सम्मिलित होने वाले खिलाड़ियों, पदाधिकारियों तथा उनके सहयोगियों पर लागू नहीं रहेगा।

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