सख्ती! झारखंड में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी

News Aroma Media
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रांची:  झारखंड में कोरोना (Corona) के बढ़ते मामले को लेकर राज्य सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के आपदा विभाग ने सोमवार को एक SOP जारी की है।

नई गाइडलाइन के ये हैं नियम-

-बंद कमरों, कार्यालय और पब्लिक ट्रास्पोर्ट से सफर करते वक्त फेस कवर या मास्क लगाना जरूरी।

-हर जगह सोशल डीस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य।

-कार्यालय में हाथ धोने या फिर सेनेटाइजर की व्यवस्था होनी चाहिए।

-पल्बिक प्लेस में थूकना वर्जित।

-बंद कमरों में वेनटिलेशन की सुविधा होनी चाहिए।

-स्कूलों परिचालन में भारत सरकार की शिक्षा विभाग के नियमों का पालन जरूरी।

-कॉलेज और विश्व विद्यालयों के परिचालन के लिए भी यूजीसी (UGC) के नियमों का पालन अनिवार्य।

झारखंड के चार जिलों में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 24 नए मरीज मिले

झारखंड के चार जिलों में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 24 नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में 18, बोकारो में तीन, दुमका में एक और पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर ) में दो मरीज मिले हैं। राज्य में कोरोना से 108 लोग संक्रमित हैं। यह संख्या रांची में सबसे ज्यादा 54 है। पिछले 24 घंटे में नौ मरीज स्वस्थ हुए हैं।

स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कुल कोरोना मरीजों की संख्या अब चार लाख, 35 हजार, 536 हो चुकी है। कुल दो करोड़, 20 लाख, 91 हजार 817 लोगों के सैंपल लिए गए हैं।

अब तक चार लाख, 30 हजार, 109 मरीज ठीक हुए हैं। 5319 मरीजों की मौत हो चुकी है। झारखंड में कोरोना का रिकवरी रेट 98.76 प्रतिशत और मृत्यु दर 1.22 प्रतिशत है।

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