न्यायालय ने आर्ट ऑफ लिविंग के खिलाफ आदेश पलटा, पांच करोड़ रुपये का जुर्माना लौटाने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन पर एनजीटी का 2017 आदेश रद्द किया और यमुना बाढ़ क्षेत्र मामले में जमा पांच करोड़ रुपये पर्यावरणीय मुआवजा लौटाने का निर्देश दिया।

Razi Ahmad
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नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने शनिवार को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के 2017 के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें 2016 में आयोजित विश्व संस्कृति महोत्सव के कारण यमुना के बाढ़ क्षेत्र को हुए नुकसान के लिए श्री श्री रविशंकर के ‘आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन’ को जिम्मेदार ठहराया गया था।

न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति एन के सिंह की पीठ ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को फाउंडेशन द्वारा जमा कराए गए पांच करोड़ रुपये के पर्यावरणीय मुआवजे को वापस करने का निर्देश दिया।

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रजी अहमद एक उभरते हुए कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग दो वर्षों का अनुभव है। उन्होंने न्यूज़ अरोमा में काम करते हुए विभिन्न विषयों पर लेखन किया और अपनी लेखन शैली को मजबूत बनाया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कंटेंट राइटिंग, न्यूज़ लेखन और मीडिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं में अच्छा अनुभव हासिल किया। वह लगातार सीखते हुए अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं।