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सभी न्यायिक अधिकारियों को नहीं करना होगा फेसबुक का प्रयोग, सुप्रीम कोर्ट ने…

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Judicial Officers will not have to use Facebook: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि यह एक खुला मंच है…आपको एक संत की तरह जीवन जीना होगा, पूरी मेहनत से काम करना होगा।

न्यायिक अधिकारियों को बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं। उन्हें Facebook का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए। बर्खास्त महिला न्यायाधीशों में से एक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर. बसंत ने पीठ के विचारों को दोहराते हुए कहा कि किसी भी न्यायिक अधिकारी या न्यायाधीश को न्यायिक कार्य से संबंधित कोई भी पोस्ट फेसबुक पर नहीं डालनी चाहिए।

यह टिप्पणी वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव अग्रवाल, (Gaurav Agarwal) जो न्यायमित्र हैं, द्वारा बर्खास्त महिला न्यायाधीश के खिलाफ विभिन्न शिकायतों के बारे में पीठ के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के बाद आई।

न्यायपालिका में दिखावेपन के लिए कोई स्थान नहीं है

अग्रवाल ने पीठ को बताया कि महिला न्यायाधीश ने फेसबुक पर भी एक पोस्ट डाली थी। ग्यारह नवंबर, 2023 को शीर्ष अदालत ने कथित असंतोषजनक प्रदर्शन के कारण राज्य सरकार द्वारा छह महिला सिविल न्यायाधीशों की बर्खास्तगी का स्वत: संज्ञान लिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि न्यायपालिका (Judiciary) में दिखावेपन के लिए कोई स्थान नहीं है। पीठ ने कहाकि न्यायिक अधिकारियों को फेसबुक का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए।

उन्हें निर्णयों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कल यदि निर्णय का हवाला दिया जाएगा, तो न्यायाधीश पहले ही किसी न किसी रूप में अपनी बात कह चुके होंगे।हालांकि, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण अदालत ने एक अगस्त को अपने पहले के प्रस्तावों पर पुनर्विचार किया और चार अधिकारियों ज्योति वरकड़े, सुश्री सोनाक्षी जोशी, सुश्री प्रिया शर्मा और रचना अतुलकर जोशी को कुछ शर्तों के साथ बहाल करने का फैसला किया, जबकि अन्य दो अदिति कुमार शर्मा और सरिता चौधरी को इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया।

शीर्ष अदालत उन न्यायाधीशों के मामलों पर विचार कर रही थी, जो क्रमशः 2018 और 2017 में मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा में शामिल हुए थे।

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