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सुप्रीम कोर्ट का सवाल- अभिषेक और रुजिरा से कोलकाता में पूछताछ क्यों नहीं कर सकती ED

बार-बार पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाने का कोई औचित्य नहीं-सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट( Supreme court) ने तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी से कोलकाता में पूछताछ नहीं करने पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा है।

कोर्ट ने कहा कि जब दोनों अभी अभियुक्त नहीं हैं और महज गवाह हैं तो कोलकाता में पूछताछ क्यों नहीं हो सकती है। इस मामले की अगली सुनवाई 17 मई को होगी।

गुरुवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कि बार-बार पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाने का कोई औचित्य नहीं है। इस पर ईडी ने जवाब देने के लिए समय देने की मांग की।

कोर्ट ने कहा कि अगर ईडी के अधिकारियों को सुरक्षा का डर है तो वह पश्चिम बंगाल सरकार को उनकी सुरक्षा का निर्देश दे सकती है।

याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से खारिज करने के फैसले को चुनौती

दरअसल, अभिषेक और रुजिरा ने ईडी के समन के खिलाफ दायर याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से खारिज करने के फैसले को चुनौती दी है।

याचिका में कहा गया है कि रुजिरा बनर्जी ने ईडी के समन को जानबूझकर नजरअंदाज नहीं किया था। वो कोलकाता में जांच में शामिल होना चाहती थी।

याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में तय करे कि क्या ईडी का क्षेत्राधिकार पूरे देशभर में है कि वो किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर सकती है।

उल्लेखनीय है कि 30 सितंबर 2021 को ईडी की याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट के चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने रुजिरा बनर्जी कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था।

ईडी ने याचिका दायर कर रुजिरा बनर्जी के खिलाफ वारंट जारी करने की मांग की है। ईडी ने कहा है कि रुजिरा बनर्जी कोयला घोटाला मामले में पूछताछ के लिए पेश नहीं हो रही हैं।

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