झारखंड में प्राइमरी और मिडिल स्कूल टीचरों की नियुक्ति में बदला मेरिट लिस्ट का नियम, अन्य कई नियमों में भी…

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से इस संबंध में लेटर जारी कर दिया गया है। बता दें कि झारखंड में प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में 2 फेज में 50000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है

News Aroma Media
3 Min Read
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

रांची : झारखंड में प्राथमिक और मध्य विद्यालयों (Primary & Middle Schools) में शिक्षक नियुक्ति (Teacher Recruitment) के लिए तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना।

उन्हें यह जान लेना चाहिए कि अब इन स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति के लिए तैयार की जाने वाली मेरिट लिस्ट (Merit List) का नियम बदल दिया गया है। मेरिट लिस्ट राज्य स्तर से तैयार होगी।

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से इस संबंध में लेटर जारी कर दिया गया है। बता दें कि झारखंड में प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में 2 फेज में 50000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है।

क्या किया गया है बदलाव

पहले की नियमावली में कंडिका तीन में कहा गया था कि अभ्यर्थी जिस विषय/विषय समूह से शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण होंगे, उसी विषय/विषय समूह में सहायक आचार्य के नियुक्ति के पात्र होंगे।

जिले के लिए अधिसूचित जनजातीय/ क्षेत्रीय भाषा से शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने पर ही उस जिला विशेष में उनकी नियुक्ति होगी।

नए प्रावधान के अनुसार, अभ्यर्थी जिस विषय/विषय समूह से शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण होंगे, उसी विषय/विषय समूह में राज्यस्तरीय मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा।

जिलावार आरक्षण रोस्टर (District Wise Reservation Roster) का पालन होगा।

परीक्षा पैटर्न में भी बदलाव

कक्षा एक से 5 तक में शिक्षक नियुक्ति के लिए पहले 250 अंकों की परीक्षा होने की बात थी।

अब 300 अंकों की होगी। कक्षा छह से आठ तक की परीक्षा अब 400 अंकों की होगी। पहले 350 अंकों की परीक्षा होनी थी।

रिजर्वेशन पैटर्न में भी बदलाव

प्राथमिक व मध्य विद्यालय में 50 फीसदी आरक्षित सीट के आरक्षण में भी बदलाव किया गया है।

पूर्व के नियमावली के प्रावधान के अनुरूप सहायक आचार्य नियुक्ति में 50 प्रतिशत पद केंद्र/राज्य प्रायोजित शैक्षणिक योजना के अंतर्गत झारखंड सरकार के नियंत्रणाधीन संविदाकर्मी के लिए आरक्षित किया गया था।

बदलाव के अनुरूप अब यह आरक्षण केवल सहायक अध्यापक (पारा शिक्षक) को मिलेगा।

वैसे शिक्षक जिनकी सेवा विज्ञापन जारी करने की तिथि तक लगातार दो वर्ष की होगी, वे आवेदन जमा कर सकेंगे।

भाषा शिक्षकों की नियुक्ति में भी बदला

कक्षा छह से आठ में भाषा शिक्षकों की नियुक्ति इस वर्ष मार्च में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित भाषा के अनुरूप होगी।

अंग्रेजी व हिंदी के अलावा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित भाषा में से किसी भी भाषा में स्नातक (प्रतिष्ठा) के रूप में उत्तीर्ण अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।

Share This Article