Supreme Court summoned Jharkhand Home Secretary: कोर्ट ने झारखंड सरकार की ‘नौकरशाही’ पर सीधी चोट की है।
मोहम्मद इमरान उर्फ गुड्डू की अपील पर सुनवाई के दौरान, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने राज्य के गृह सचिव को 14 नवंबर सुबह कोर्ट में हाजिर होने का सख्त आदेश सुना दिया है।
कोर्ट ने राज्य की बार-बार की लापरवाही पर खुलकर नाराजगी जाहिर की, कहा- “झारखंड की अदालतों में हाजिरी का हाल बेहद दयनीय है!”
हाईकोर्ट का फैसला चुनौती में SC का हस्तक्षेप
इमरान ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर झारखंड हाईकोर्ट के जमानत रद्द करने के फैसले को कटघरे में खड़ा किया था।
कोर्ट ने पहले ही राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था, लेकिन 13 नवंबर को दूसरी सुनवाई में भी झारखंड की ओर से कोई प्रतिनिधि नजर नहीं आया।
बेंच ने तल्खी से कहा, “जब सरकार हाजिर होती है, तब तक देर हो चुकी होती है। राज्य को अदालत में पेशी की परवाह ही नहीं!”
जमानत में भेदभाव?
मामला एक आपराधिक ट्रायल से जुड़ा है, जहां ट्रायल कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इमरान को आरोपी के रूप में शामिल कर लिया।
इमरान की याचिका में दावा है कि कोर्ट ने दो अन्य व्यक्तियों को भी इसी तरह आरोपी बनाया, और हाईकोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी।
लेकिन इमरान की याचिका ठुकरा दी गई। कोर्ट ने तत्काल गृह सचिव को नोटिस भेजने का हुक्म दिया और इमरान की अपील की अगली सुनवाई भी 14 नवंबर तय कर दी।


