NDPS मामले में दो आरोपियों को सुनाई गई 10 वर्ष कैद की सजा

वहीं इस केस के बाकी तीन अभियुक्त प्रवेश कुमार यादव, विगन गंझू और मनोज यादव को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया

News Aroma Media
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चतरा: प्रधान जिला जज राकेश कुमार सिंह की अदालत ने NDPS (नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट) मामले में दो अभियुक्त मोहम्मद जावेद और अताउर रहमान को 10 -10 वर्ष कैद की सजा सुनाई।

साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

दोनों अभियुक्त हरिद्वार के रहने वाले हैं। वहीं इस केस के बाकी तीन अभियुक्त प्रवेश कुमार यादव, विगन गंझू और मनोज यादव को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया।

तीनों अभियुक्त लावालौंग थाना (Lawalong Police Station) क्षेत्र के रहने वाले हैं।

बताते चलें यह मामला लावालौंग थाना कांड संख्या 57/2021 के तहत 18 सितंबर 2021 का है।

इस केस के सूचक सह थाना प्रभारी विवेक कुमार के लिखित आवेदन पर यह प्राथमिक दर्ज (FIR) की गई थी।

क्या है पूरा मामला?

उन्होंने अपने फर्द बयान में लिखा है कि घटना के दिन गुप्त सूचना के आधार पर अपने सशस्त्र बलों के साथ लावालौंग थाना क्षेत्र के ग्राम गरहे पहुंच कर देखा कि एक ट्रक एवं मोटरसाइकिल खड़ी थी तथा कुछ लोगों के द्वारा ट्रक में लदा प्लास्टिक के बोरा को सुव्यवस्थित किया जा रहा था।

उक्त सभी व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगे। तब पुलिस बल के ने उन व्यक्तियों को पकड़ा।

इस दौरान ट्रक के ड्राइवर खलासी ने बताया कि हम लोग हरिद्वार से यहां तीनों व्यक्तियों से डोडा अफीम खरीदने आए हैं।

इसके बाद ट्रक नंबर टाटा 1109 जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर यूके 08केए 3371 में 28 बोरा अफीम का डोडा पुलिस बल ने जब्त किया।

इसके बाद पुलिस के द्वारा अग्रेतर कार्रवाई करते हुए पांचों व्यक्तियों को जेल भेज दिया गया।

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