रांची में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा

News Aroma Media
1 Min Read
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

रांची: पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म (RAPE) मामले में छोटूवा लोहरा उर्फ प्रताप लोहरा को दस साल की सजा सुनाई है।

साथ ही 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इससे पूर्व 14 जून को अदालत ने लोहरा को दोषी करार दिया था।

अदालत (Court) में अभियोजन पक्ष की ओर से पांच लोगों की गवाही कराई गई थी। इसके बाद कोर्ट ने तमाम गवाहों को सुनने और सबूतों को देखने के बाद छोटूवा लोहरा को दोषी पाया था।

अधिवक्ता के अनुसार यह मामला सोनहातू थाना (Sonahatu Police Station) क्षेत्र का है। दस मई, 2019 को शौच के लिए घर से निकली नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ था।

Share This Article