Homeझारखंडबोकारो में दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

बोकारो में दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

Published on

spot_img

बोकारो: अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पॉक्सो स्पेशल राजीव रंजन की कोर्ट में गुरुवार को दुष्कर्म (Rape) मामले की सुनवाई हुई।

इस मामले में कोर्ट (Court) ने नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म करने के आरोपित अविनाश सिंह को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी। सरकार की ओर से कोर्ट में अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक राजीव रंजन सिंह ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि दोषी युवक बेगूसराय (Begusarai) जिले का है। पीड़िता के पिता ने हरला थाना में पॉक्सो एक्ट के तहत अपहरण और दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज करायी थी।

पीड़िता को बेहोशी की हालत में बरामद किया

पीड़िता को नौ अप्रैल 2019 को हरला थाना क्षेत्र से आरोपित ने अगवा किया था। उसे अगवा कर ओडिशा ले गया था।

पीड़िता की वकील प्रीति की दलील के आधार पर मामले को पॉक्सो एक्ट में परिवर्तित किया गया। पुलिस ने 18 दिन बाद पीड़िता को ओडिशा के राजगांगपुर जिले से बरामद किया था।

पुलिस ने पीड़िता को बेहोशी की हालत में बरामद किया था। इस दौरान पुलिस ने आरोपित को भी पकड़ लिया था। इसके बाद उस पर पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया। अदालत ने सुनवाई के बाद उसे दोषी करार देते हुए सश्रम कारावास की सजा सुनायी।

spot_img

Latest articles

ट्रंप बोले- भारत पर टैरिफ लगाना मुश्किल था ; भारत ने कहा- अपनी जरूरतें पहले

President Donald Trump: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक नीति ने दुनिया भर...

हजरत रिसालदार शाह बाबा के 218वें उर्स पर चादरपोशी, राज्यसभा सांसद डॉ. सरफराज ने दी मुबारकबाद

218th Annual Urs: राजधानी रांची के डोरंडा स्थित हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार शाह बाबा की...

खबरें और भी हैं...

ट्रंप बोले- भारत पर टैरिफ लगाना मुश्किल था ; भारत ने कहा- अपनी जरूरतें पहले

President Donald Trump: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक नीति ने दुनिया भर...