सरकारी राशि गबन मामले में 3 साल की सजा, 10 लाख जुर्माना

कोर्ट ने वर्ष 2012 में रामगढ़ (Ramgarh) में इंदिरा आवास में सरकारी राशि की लूट और आवास संबंधित 380 अभिलेख गायब करने के मामले में दोषी करार दिया

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दुमका: न्यायिक दंडाधिकारी (Judicial Magistrate), प्रथम श्रेणी विजय कुमार यादव की कोर्ट ने सरकारी राशि गबन के मामले में एक को दोषी मंगलवार को तीन साल की सजा सुनायी।

मंगलवार को न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी विजय कुमार यादव की कोर्ट ने तत्कालीन सहायक उर्दू अनुवादक सह इंदिरा आवास योजना के रामगढ़ प्रखंड प्रभारी मो अशरफ अली को तीन साल की सजा सुनाई।

मामला इंदिरा आवास की राशि में घोटाला से जुड़ा है

कोर्ट ने वर्ष 2012 में रामगढ़ (Ramgarh) में इंदिरा आवास में सरकारी राशि की लूट और आवास संबंधित 380 अभिलेख गायब करने के मामले में दोषी करार दिया।

कोर्ट ने दोषी करार देते हुए तीन साल और 10 लाख मुआवजा (Compensation) भुगतान की सजा सुनायी है।

मुआवजा की राशि सरकारी कोष में नहीं जमा करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

यह मामला रामगढ़ प्रखंड में वर्ष 11 से 12 के बीच इंदिरा आवास की राशि में घोटाला से जुड़ा है।

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