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आंध्र प्रदेश सरकार रात 11 से सुबह 5 बजे तक लागू रखेगी कर्फ्यू

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अमरावती: कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच आंध्र प्रदेश सरकार ने रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। सोमवार को एक सरकारी विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई।

इस आशय का निर्णय राज्य में कोविड-19 के कारण बने हालात पर एक समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने इसकी रोकथाम के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर भी चर्चा की

सोमवार को यहां कैंप कार्यालय में हुई बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के मद्देनजर कोविड के लिए तय चिकित्सा नुस्खे को बदलने में उचित सावधानी बरतें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि होम आइसोलेशन किट में उसी के अनुसार बदलाव करें।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्वास्थ्य पेशेवरों से परामर्श लेने और नुस्खा तैयार करने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दवाओं की उपलब्धता की समीक्षा करने और आवश्यकता के अनुसार खरीद और तैयार रखने के लिए भी कहा गया है।

उन्होंने अधिकारियों को 104 कॉल सेंटर को मजबूत करने और कॉलों पर तत्काल सुनवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

अधिकारियों को प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक कोविड केयर सेंटर तैयार करने और उनमें सभी सुविधाएं सुनिश्चित करने के उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि कोविड निवारक उपायों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि लोग मास्क पहनें और आपस में शारीरिक दूरी बनाए रखें।

उन्होंने अधिकारियों को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना लगाना जारी रखने के निर्देश दिए और कहा कि लोगों को बसों में मास्क पहनना सुनिश्चित करें।

दुकानों और शॉपिंग मॉल में कोविड प्रोटोकॉल लागू करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने के उपाय किए जा रहे हैं कि 200 से अधिक लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर और 100 लोगों को घर के अंदर इकट्ठा होने की अनुमति न हो।

मुख्यमंत्री ने सिनेमाघरों में भी शारीरिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक सीटों को खाली छोड़ने का अपील की और कहा कि सभी सिनेप्रेमियों को मास्क पहनना अनिवार्य है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मंदिरों और पूजा स्थलों में शारीरिक दूरी और मास्क लगाने के नियम का पालन किया जाना चाहिए।

राज्य सरकार के अधिकारियों ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगा।

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