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सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को गिरफ्तारी से दी अंतरिम राहत

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नाबालिग लड़की (Minor Girl) से दुष्कर्म (Rape) के आरोप का सामना कर रहे एक आरोपी (Accused) को गिरफ्तारी से राहत दी है।

जस्टिस A.S. Bopanna और दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा- प्रतिवादी को नोटिस (Notice) जारी करें।

इस बीच, याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी (Arrest) के खिलाफ अंतरिम राहत दी जाएगी, बशर्ते याचिकाकर्ता जांच में भाग ले और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438 (2) की आवश्यकताओं का अनुपालन करे।

शादी का झूठा आश्वासन देकर किया बलात्कार

Indian Penal Code, 1860 की धारा 366 (A) और 376 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 4 के तहत FIR दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी शिकायतकर्ता की दुकान के बगल में एक कपड़े की दुकान है।

अप्रैल और जून 2021 में, जब पीड़िता (Victim) अपने घर में अकेली थी, तो कपड़े की दुकान का मालिक घर में घुस गया और शादी का झूठा आश्वासन देकर उसके साथ कथित तौर पर Rape किया।

अभियुक्त की ओर से पेश अधिवक्ता (Advocate) नमित सक्सेना ने तर्क दिया कि FIR पूरी तरह से झूठी है और कहा कि रिकॉर्ड दर्शाते हैं कि अभियुक्त तब सरकारी कर्मचारी था और कथित अपराध (Crime) की दोनों तारीखों पर सरकारी कार्यालय में था।

सक्सेना ने आगे कहा कि जांच अधिकारी द्वारा दायर की गई प्रगति Report में पाया गया कि कोई केस नहीं बनता है।

शीर्ष अदालत ने दलीलें सुनने के बाद बिहार सरकार (Bihar Government) को नोटिस जारी किया और याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत भी दी।

याचिकाकर्ता ने नवंबर 2022 में पारित पटना उच्च न्यायालय (High Court) के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया।

दलील में कहा गया कि High Court ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखे बिना और इस बात पर विचार किए बिना कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कुछ भी नहीं पाया गया है, उसकी अग्रिम जमानत (Bail) अर्जी खारिज कर दी।

याचिका में कहा गया था- यह मामला दुर्भाग्यपूर्ण है जहां याचिकाकर्ता, प्रासंगिक समय पर कहीं और था, को Victim के पिता और उसके परिवार द्वारा पीड़िता के साथ बलात्कार करने की साजिश में फंसाया गया है, और अब उसे आशंका है कि FIR में उल्लिखित कथित अपराध में शामिल न होने के बावजूद उसे पुलिस द्वारा Arrest कर लिया जाएगा।

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