निलंबित IAS पूजा सिंघल पर 10 अप्रैल को होगा आरोप गठन

इनके खिलाफ अब आरोप गठन होना है। राम विनोद प्रसाद सिन्हा के खिलाफ कोर्ट पूर्व में आरोप गठित कर चुकी है। अभी पूजा सिंघल सुप्रीम कोर्ट से दो माह की अंतरिम जमानत पर है

News Desk
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रांची: निलंबित IAS पूजा सिंघल (Pooja Singhal) बुधवार को ED कोर्ट (ED Court) में उपस्थित हुई। कोर्ट से पूजा सिंघल ने समय देने का आग्रह (Request) किया। इसके बाद कोर्ट ने आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई के लिए 10 अप्रैल की तिथि निर्धारित (Determined) की।

पूजा सिंघल की ओर से कोर्ट से आग्रह किया गया कि गुरुवार को उनके एक मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में है इसलिए उन्हें समय दिया जाए।

पूजा सिंघल दो माह की अंतरिम जमानत पर

उल्लेखनीय है कि तीन अप्रैल को ED के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा के कोर्ट ने पूजा सिंघल के डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया था। पूजा सिंघल समेत उनके पति के CA सुमन कुमार (Suman Kumar) और खूंटी के तत्कालीन सहायक अभियंता शशि प्रकाश (Shashi Prakash) के खिलाफ पूर्व में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है।

इनके खिलाफ अब आरोप गठन होना है। राम विनोद प्रसाद सिन्हा के खिलाफ कोर्ट पूर्व में आरोप गठित कर चुकी है। अभी पूजा सिंघल सुप्रीम कोर्ट से दो माह की अंतरिम जमानत पर है।

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