उद्धव ठाकरे गुट के सभी संपत्ति एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज

आशीष गिरी नाम के वकील ने यह याचिका दाखिल की थी

News Aroma Media
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नई दिल्ली: शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट (Uddhav Thackeray Faction) के पास मौजूद सभी संपत्ति एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) के नेतृत्व वाली शिवसेना को ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।

आशीष गिरी नाम के वकील ने यह याचिका दाखिल की थी। गिरी की याचिका को खारिज करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) ने पूछा, यह किस तरह की याचिका है और आप कौन हैं? आप की याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है।

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